|
उत्तर प्रदेशीय सरकार, द्वारा प्रकाशित
असाधारण
लखनऊ, मंगलवार, 25 अगस्त, 1981
भाद्र पद 3, 1903 शक सम्व्त
उत्तर प्रदेश सरकार
निर्यात प्रोत्साहन विभाग
संख्या 2673/18-निर्यात-12(24)-81
लखनऊ, 25 अगस्त, 1981
अधिसूचना
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976(उत्तर
प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन शक्ति का
प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते है कि कस्बा भदोही और उसके आठ किलोमीटर के
अर्द्ध-व्यास के भीतर पढ़ने वाला क्षेत्र " औद्योगिक विकास क्षेत्र" कहा जायगा।
2. राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन शक्ति प्रयोग करके
उपर्युक्त औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के
लिए एक प्राधिकरण का गठन करते है जिसे "भदोही औद्योगिक प्राधिकार" कहा जायगा
जिसमें निम्नलिखित होंगे-
-
सचिव उत्तर प्रदेश सरकार उद्योग विभाग या उनका नामांकिती जो
संयुक्त सचिव क पद के अध्यक्ष नीचे का न
हो......................................................पदेन
-
सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका
नामांकिती जो संयुक्त सदस्य सचिव के पद से नीचे का न
हो...........................................पदेन
-
सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास विभाग या उनका नामांकिती
जो संयुक्त सचिव सदस्य के पद से नीचे का न
हो...........................................पदेन
-
सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामांकिती जो
संयुक्त सचिव के पद से सदस्य
नीचे का न हो
-
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम
सदस्य
-
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम सदस्य
-
निर्यात निदेशक, उत्तर प्रदेश (या उनका नामांकिती) सदस्य
-
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम
-
जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी सदस्य
-
मुख्य नगर एवं ग्रामनियोजक, उत्तर प्रदेश सदस्य
-
मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य/सचिव
-
उपर्युक्त प्राधिकारी का मुख्यलय भदोही जिला वाराणसी में होगा
आज्ञा से,
सुमन कुमार माडवल,
सचिव, ऊद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन। |